ICC
कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों को विधिवत लागू किया है।
उक्त अधिनियम के तहत प्रासंगिक शिकायत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के समक्ष लिखित रूप में ईमेल या पोस्ट द्वारा नीचे बताए अनुसार की जा सकती है :
सेवा में,
पीठासीन अधिकारी
पीओएसएच (POSH) अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
“कंकड़िया सेंटर'’, चौथी और पांचवीं मंजिल,
2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता-700 071, पश्चिम बंगाल।
सम्पर्क करने का विवरण:
ईमेल: poicc.bnr@bridgeroof.co.in